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अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनियों पर चला जीडीए का बुलडोजर
By Virat baibhav | Publish Date: 2/12/2025 8:22:33 PM
गाजियाबाद । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नन्द किशोर कलाल के निर्देशन में तथा प्रभारी प्रवर्तन जोन 2 के नेतृत्व में मंगलवार को मुरादनगर क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की व्यापक कार्यवाही की गई। यह कार्रवाई लगभग 50 बीघा भूमि पर संचालित अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से की गई। अभियान के दौरान ग्राम बसन्तपुर सैतली नवीपुर पाइपलाइन रोड एवं नवीपुर बम्बा रोड क्षेत्र में चल रही अवैध कॉलोनाइजिंग गतिविधियों का निरीक्षण किया गया जहां बिना स्वीकृत मानचित्र के मिट्टी भराई, सडक़ निर्माण, सीमांकन दीवार, बाउंड्रीवॉल एवं साइट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा था। इनमें खसरा सं 555 ग्राम बसन्तपुर सैतली लगभग 8000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सडक़ों हेतु दीवार निर्माण। खसरा सं 27 ग्राम नवीपुर पाइपलाइन रोड लगभग 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मिट्टी भराई एवं सडक़ों हेतु चिनाई कार्य। खसरा सं 20 नवीपुर बम्बा रोड दुहाई लगभग 20,000 वर्ग मीटर भूमि पर सडक़ हेतु मिट्टी भराई चारदीवारी और साइट ऑफिस निर्माण। प्राधिकरण प्रवर्तन दल द्वारा समस्त अवैध संरचनाओं को पूर्णत: ध्वस्त कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान कॉलोनाइजर निर्माणकर्ताओं द्वारा कड़ा विरोध दर्ज किया गया किन्तु पुलिस व प्रवर्तन दस्ते की प्रभावी तैनाती एवं नियंत्रण के चलते कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हुई। इस अभियान में सहायक अभियंता राजीव कुमार अवर अभियंता योगेश वर्मा,प्रवर्तन जोन 2 का स्टाफ तथा प्राधिकरण पुलिस बल उपस्थित रहा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आगामी माह में भी इसी प्रकार ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्राधिकरण आम नागरिकों को अवगत कराता है कि उपरोक्त स्थलों पर विकसित की जा रही कॉलोनियां पूर्णत: अवैध हैं एवं इनका कोई भी मानचित्र तलपट मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकत नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और दंडनीय अपराध है। इन अवैध कॉलोनियों में किसी भी भूखण्ड भवन का क्रय विक्रय पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। ऐसे लेन देन के कारण होने वाली धन हानि धोखाधड़ी एवं विधिक परिणामों के लिए क्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा प्राधिकरण द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण आम नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी संपत्ति का सौदा करने से पूर्व उसकी वैधता एवं मानचित्र स्वीकृति की जांच अवश्य करें और अवैध कॉलोनियों से दूर रहें।