विदेश
शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल की सजा
By Virat baibhav | Publish Date: 27/11/2025 11:05:18 PM
ढाका। बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक सरकारी आवास परियोजना के लिए भूमि आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में बृहस्पतिवार को 21 साल की जेल की सजा सुनाई। ढाका विशेष न्यायाधीश न्यायालय-5 के न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने हसीना (78) को पूर्वाचल स्थित राजुक न्यू टाउन परियोजना में भ्रष्टाचार के तीन मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि हसीना को ए सजाएं एक के बाद एक काटनी होंगी और कुल सजा 21 साल की होगी। न्यायाधीश ने हसीना पर प्रत्एक मामले में एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया और राशि जमा न करने पर 18 महीने अतिरिक्त जेल में रहने की सजा सुनाई। न्यायाधीश मामून ने हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी राजधानी के पास स्थित आवासीय परियोजना में उनके खिलाफ दर्ज मामलों में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई।